बिना फार्मर आईडी अब नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, किसानों के सामने नई चुनौती!

महराजगंज। प्रदेश सरकार के नए शासनादेश ने किसानों के लिए सरदर्दी बढ़ा दी है। अब बिना फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) के न तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल की खरीद हो सकेगी। कृषि विभाग ने साफ कर दिया है कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक सहित सभी लाभार्थी योजनाओं में किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

खाद्य एवं रसद विभाग और कृषि विभाग द्वारा गेहूं, धान, दालें व सरसों की खरीद भी अब सिर्फ उन्हीं किसानों से होगी, जिनके पास फार्मर आईडी होगी। यानी पहचान पत्र न होने पर उपज बेचने में भी परेशानी तय मानी जा रही है।

मई 2026 से उर्वरकों का वितरण भी IFMS पोर्टल को एग्रीस्टैक से जोड़कर फार्मर आईडी के आधार पर किया जाएगा। वहीं केसीसी, पीएम किसान और फसल नुकसान पर मुआवजा पाने के लिए भी यह पहचान पत्र जरूरी कर दिया गया है।

इधर, प्रशासन ने 6 से 15 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में सभी किसानों का पंजीकरण संभव हो पाएगा?

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि आधार, खतौनी और मोबाइल नंबर के साथ पंचायत भवन या जनसेवा केंद्र पर पहुंचकर जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, वरना योजनाओं से वंचित होने का खतरा बना रहेगा।


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